NSA Act Full Form in hindi – एनएसए क्या है, और इसके तहत क्या सजा होता है?

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NSA Act: अगर आप भी भारतीय हैं तो आप सभी को पता होगा हीं कि भारत में अपराध और देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं में से एक कानून एनएसए एक्ट या रासुका क़ानून भी है जिसके बारे में आज के इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं।

तो ऐसे में अगर आपको भी एनएसए एक्ट या रासुका क़ानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस लेख को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ सकते हैं, और NSA ke Full Form, NSA Act Kya Hota Hai, NSA Meaning in hindi और NSA Act के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए विस्तार से एनएसए एक्ट या क़ानून के बारे में जानते हैं।

एनएसए के फुल फॉर्म क्या होता है – NSA Act Full Form in Hindi

NSA का फुल फॉर्म अंग्रेजी भाषा में “National Security Act” होता है जबकि हिंदी भाषा मे एनएसए का फुल फॉर्म “राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980” होता है। और यह एक प्रकार के देशद्रोही क़ानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तब किया जाता है जब वह किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता होता है, और ज़ब उस व्यक्ति से देश को किसी भी प्रकार का खतरा रहता है।

अगर आसान भाषा में एनएसए एक्ट के बारे में बात करें तो अगर आप किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो ऐसे में आपको NSA Act लगाकर के हीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है।

NSA Full Form: National Security Act

N – National
S – Security

A – Act

एनएसए एक्ट क्या है (NSA Act Kya Hai)

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानि की NSA एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे इस क़ानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि भारत सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म जाति से जुड़ा हो अगर वह देश के लिए खतरा है तो उसे भी इस क़ानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।

अगर आसान और सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत किसी भी प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों को करने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

एनएसए (NSA) के प्रमुख प्रावधान

  • एनएसए एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाने पर 3 महीने के लिए बिना किसी जमानत के हिरासत में लिया जा सकता है।
  • और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत के अवधि को समय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है।
  • एवं इस एक्ट के तहत हिरासत में रखने के लिए किसी भी प्रकार के आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती है।

एनएसए एक्ट का इतिहास (History Of NSA)

अगर एनएसए एक्ट के इतिहास के बारे मे बात करें तो इस क़ानून को अंग्रेजी शासन काल मे सन 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का कानून बनाया था, और यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी।

उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई।1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास करा कर इसे कानून बना दिया।

FAQs?

तो चलिए अब NSA Act से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में सभी लोगो को जानना जरूरी है।

Q. NSA एक्ट क्या है?

Ans: नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता देश विरोधी गतिविधियों में सामने आता है तो उस व्यक्ति को बिना कीसी नोटिस के हिरासत में लिया जा सकता है और उसे 3 महीना तक किसी भी प्रकार का जमानत बिल भी नहीं दिया जाता है।

Q. NSA में क्या सजा होती है?

Ans: NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने से ले करके 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Q. रासुका लगने पर क्या होता है?

Ans: रासुका ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो किसी की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है, और इसके तहत महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार पुलिस के पास होता है और इस कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में ले सकती है।

Q. रासुका में जमानत कैसे होती है?

Ans: अगर रासुका में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे सबसे पहले 3 महीने तक किसी भी प्रकार की जमानत नहीं मिलता है उसके बाद उसके बाद रासुका बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद निर्दोष पाए जाने पर जमानत दी जाती है।

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निष्कर्ष –

आज के हिंदी हिंदीवर्ल्ड ब्लॉग के इस लेख में हम लोगों ने रासुका क्या होता है, और NSA Act कब लगाया जाता इत्यादि के बारे मे जाना है तो ऐसे मे हम उम्मीद कर सकते हैं की इस लेख को पढ़ने के बाद आपको एनएसए (NSA Act) से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल गया होगा।

बाकी ऐसे ही अंग्रेजी भाषा से संबंधित अन्य शब्दों के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ने और जानने के लिए hindiworld के फुल फॉर्म (Full Form) सेक्शन को एक बार जरूरी चेकआउट करें। धन्यवाद

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