Haryana Viklang Pension Yojana 2022 – पेंशन राशि, आवेदन प्रक्रिया, और योग्यता

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Haryana Viklang Pension Yojana 2022: हरियाणा सरकार भी अपने राज्य वासियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं समय-समय पर लाती रहती है, जिससे की हरियाणा राज्य के लोगो का कल्याण हो सके, और इसी कड़ी में उन्होंने अपने राज्य के विकलांगों का ध्यान करते हुए “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 (Haryana Viklang Pension Yojana 2022) ” की शुरुआत किए हैं जिसके तहत हरियाणा के सभी विकलांगों को ₹2500 प्रति महीना पेंशन राशि दिया जाता है।

तो ऐसे में अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी हैं और आप किसी कारणवश विकलांग हो गए हैं तो ऐसे में आपको हरियाणा सरकार के विकलांग पेंशन योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। जिसके तहत आपको सरकार द्वारा हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद पेंशन राशि के रूप में दिया जाता है।

तो ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आज के इस लेख को आप ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ सकते हैं और हरियाणा सरकार के विकलांग पेंशन योजना के ‘आवेदन प्रक्रिया से लेकर के, योग्यता और इस में लगने वाले दस्तावेज’ तक के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

तो चलिए जानते हैं हरियाणा सरकार के बहुत ही महत्वकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना विकलांग पेंशन योजना हरियाणा (Haryana Viklang Pension Yojana 2022) के बारे मे।

Haryana Viklang Pension Yojana क्या है, और इसके तहत मिलने वाला लाभ

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme Haryana) की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को किया गया था और इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी गरीबी रेखा से निचे आने वाले विकलांग व्यक्ति को सरकार द्वारा हर महीने ₹2500 की पेंशन राशि दिया जाता है, और यह पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सभी विकलांगों के खाते में हर महीने के पहले सप्ताह को भेज दीया जाता है।

और इस योजना के तहत पेंशन राशि पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और विकलांगता सर्टिफिकेट में 60 परसेंट से अधिक विकलांग होना जरूरी है। उसके बाद ही हरियाणा सरकार किसी को इस योजना के तहत पेंशन राशि भेजती है।

विकलांग पेंशन योजना 2022 हरियाणा के तहत मिलने वाला लाभ

  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension schemes) के तहत हरियाणा राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा ₹2500 की पेंशन राशि दिया जाता है।
  • और इस पेंशन राशि को लेने के लिए किसी भी विकलांग व्यक्ति को हरियाणा सरकार के कोई भी सरकारी कार्यालय या दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। यह पेंशन राशि का पैसा उनके खाते में हर महीना डीबीटी के माध्यम से सरकार भेज देती है।
  • इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी जाति धर्म के विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं केवल उनकी विकलांगता 60 परसेंट से अधिक और उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • और हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होता है।
  • अगर आपके पास किसी भी बैंक का कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप अपने विकलांग पेंशन राशि को अपने माता-पिता के अकाउंट में भी मंगा सकते हैं।
  • वहीं अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो ऐसी स्थिति में यह राशि उसके परिवार वालों को दिया जाता है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme Haryana) का मुख्य उद्देश

हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से किए हैं जिससे कि वह अपने निजी जीवन के मामूली खर्चो को आसानी से निर्वहन कर सकें।
क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60% से अधिक विकलांग हो जाता है तो ऐसे में वह कोई भी कार्यभार करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। और अगर उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति ज्यादा कमाने वाला नहीं है तो ऐसे में उसके लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने गरीब विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना की शुरुआत किए हैं।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा (Haryana Viklang Pension Yojana 2022) से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

योजना का नामविकलांग पेंशन योजना हरियाणा (Haryana Viklang Pension Yojana 2022)
सरकारहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा राज्य के सभी गरीब विकलांग व्यक्ति
मुख्य उद्देश्यराज्य के सभी गरीब विकलांग लोगों को उनकी निजी जीवन के लिए आर्थिक मदद पेंशन के रूप में पहुंचाना
आरम्भ तिथिसाल 2014 (प्रभावी तरिके से लागु 2017 में)
सहायता राशि₹2500 प्रति महीना
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा दस्तावेजआधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
शिक्षा प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट और मार्कशीट)
पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
बैंक पासबुक फोटोकॉपी
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
ऑफिसियल वेबसाइट और पोर्टलhttps://socialjusticehry.gov.in/

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2022 के विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार की विकलांग पेंशन योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योजना के तहत बाकी पेंशन योजनाओं में मिलने वाले पेंशन राशियों से ज्यादा पेंशन राशि दिया जाता है।
  • और पेंशन राशि को पाने के लिए किसी भी विकलांग व्यक्ति को हरियाणा सरकार के कोई भी कार्यालय या दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होता है।
  • हरियाणा सरकार के इस योजना का लाभ हरियाणा के कोई भी महिला पुरुष किसी भी जाति धर्म मजहब इत्यादि के व्यक्ति उठा सकते हैं, केवल उनका उम्र 18 वर्ष से अधिक और विकलांग का रेश्यो 60% से ज्यादा होना चाहिए।
  • अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और शारीरिक रूप से भी विकलांग है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत पेंशन राशि देने का प्रावधान है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

हरियाणा सरकार नें इस योजना (Disability Pension Scheme Haryana) के लिए कुछ पात्रता मापदंडों को तय किए हैं जिसको कि पूरा करना किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है उसके बाद ही इस योजना के तहत उसे कोई भी पेंशन राशि दिया जाता है।

Hariyana Viklang Pension Yojana 2022 Eligibility Criteria

  • इस योजना के तहत पेंशन राशि पाने के लिए आवेदन का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है, और इसके लिए उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • और इस योजना का लाभ हरियाणा के केवल वही लोग उठा सकते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले आवेदन कर्ता को यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो रहा हो और उसकी विकलांगता 60% से अधिक हो।
  • उसके परिवार की सालाना आर्थिक आय 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • और उस आवेदन कर्ता को और किसी भी प्रकार के केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी विकलांग या अन्य पेंशन राशि नहीं मिलता हो।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का लाभ कौन लोग नहीं उठा सकते हैं?

  • अगर किसी विकलांग व्यक्ति की विकलांगता रेश्यो 60% से कम है तो ऐसे व्यक्तियों को हरियाणा सरकार इस योजना के तहत कोई भी पेंशन राशि उपलब्ध नहीं कराती है।
  • और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से कम हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको विकलांगता पेंशन राशि नहीं दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष है।
  • वहीं आर्थिक रूप से मजबूत विकलांग व्यक्तियों को भी सरकार इस योजना के तहत कोई भी पेंशन राशि उपलब्ध नहीं कराती है।
  • अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति या उसकी पत्नी कोई भी सरकारी नौकरी में है तो ऐसी विकलांगों को भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं होता है।
  • अगर किसी व्यक्ति या महिला को हरियाणा सरकार द्वारा पहले से कोई भी पेंशन राशि दिया जा रहा हो तो ऐसे महिलाएं या व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana Hariyana 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास नीचे दिए गए नीति किस प्रकार के दस्तावेज होना अति आवश्यक है।

Haryana Viklang Pension Yojana 2022 documents required

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • पहचान पत्र ( voter ID card, driving licence)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (medical Disability Certificate)
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज दो फोटो

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme Haryana 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करने की आवश्यकता है।

Haryana Viklang Pension Yojana registration process in hindi

  • इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पंचयात कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाना है, वहीं शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले लोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मे जा सकते हैं।
  • और उसके बाद वहां आपको विकलांग पेंशन योजना से संबंधित एक फॉर्म दिया जाएगा उसमें मांगे गए सभी जानकारी को सही से भर देना है, और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को भी साथ में संलग्न करके वहीं कार्यालय में जमा कर देना है।
  • और उसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन इससे संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और जब आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज का सत्यापन पूरी हो जाएगा तो आपको इस योजना के तहत पेंशन राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगा।

नोट: आप चाहे तो अपने नजदीकी E-disha Center, Atal Seva Kendra मे भी जा करके इस Disability Pension Scheme 2022 के आवेदन कर सकते हैं। और वहां जा के आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके पास इस योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज है।

Haryana Viklang Pension Yojana Registration form download करने का प्रक्रिया।

अगर आप घर पर हीं रहकर इस योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को अपने स्मार्टफोन मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के इस योजना के अधिकारी वेबसाइट “https://socialjusticehry.gov.in/” पर जाने की जरूरत है।

Viklang Pension Yojana form download

और उसके बाद होम पेज के नेविगेशन मेनु मे आपको Forms का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें, जैसा कि आप ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

Haryana Viklang Pension Yojana form

और उसके बाद फिर से एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा उसमें से “Application Form For Disability Pension” का चयन करें।

और उसके बाद जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।

आप चाहे तो इस “Haryana Viklang Pension Yojana application form pdf” लिंक पर क्लिक करके भी हरियाणा विकलांग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा (Haryana handicapped Pension Status)

अगर आपने भी विकलांग पेंशन योजना के पंजीकरण करवा दिए हैं लेकिन बहुत दिनों के बाद भी सरकार द्वारा आपके पंजीकरण का कोई जवाब नहीं आया है तो ऐसे स्थिति में आप अपने नजदीकी पंचयात कार्यालय या तहसील कार्यालय में जा करके विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा के स्टेटस को जान सकते हैं।

Haryana Viklang Pension Yojana Helpline Number

अगर आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme Haryana 2022) से संबंधित कोई भी शिकायत या सुझाव है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने शिकायत या सुझाव को साझा कर सकते हैं।

Phone: 0172-2713277
FAX: 0172-2715094
Email: sje[at]hry[dot]nic[dot]in


Haryana Viklang Pension Yojana 2022 FAQ?

तो चलिए अब जानते हैं हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Haryana 2022) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में।

प्रश्न. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया है?

उत्तर: हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को किया गया है।

प्रश्न. हरियाणा में विकलांग पेंशन कैसे बनवाएं?

उत्तर: हरियाणा मे आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किसी भी नजदीकी E-disha Center, Atal Seva Kendra मे जा करके कुछ मामूली शुल्क देकर के कर सकते हैं।

प्रश्न. हरियाणा में विकलांगों को कितनी पेंशन दी जाती है?

उत्तर: हरियाणा सरकार अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों को ₹1800 की पेंशन राशि हर महीने हविकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2022 के तहत देती है।

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निष्कर्ष

आज के इस लेख में हमने हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Haryana 2022) के बारे मे जाना है। तो ऐसे मे हिंदी वर्ल्ड की टीम को उम्मीद है कि आपको इस लेख को पढ़ने के बाद इस योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल गया होगा।

तो अगर आपको भी यह लेख पसंद आया है तो आप इस योजना को अपने जरूरतमंद दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें जिससे कि इस योजना की जरूरत हो। धन्यवाद

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