EWS Full Form in hindi | ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, और EWS कैसे बनते हैं।

EWS Full Form in hindi: आपने EWS सर्टिफिकेट का नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन आपमें से कुछ ही लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का पूरा नाम जानते होंगे आज हम आपको इस आर्टिकल में ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता होगा साथ ही हम आपको ईडब्ल्यूएस से जुड़ी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में देने वाले हैं कि EWS सर्टिफिकेट का उपयोग कहां किया जाता है? EWS सर्टिफिकेट क्यों बनवाया जाता है? और किस तरह से आप भी EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? तो यह पूरी जानकारी जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें

EWS फुल फॉर्म

आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म “इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन” होता है जिसे हिंदी में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाता है जो लोग भारतीय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं ईडब्ल्यूएस को सामान्य श्रेणी की एक नई आरक्षित श्रेणी भी कहा जाता है। जिन लोगों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम की होती है और जिन लोगों का किसी आरक्षित वर्ग से कोई संबंध नहीं होता है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। ईडब्ल्यूएस एक प्रकार की आरक्षण की योजना है जो कि 2019 में लागू हुई थी। अगर आप भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो यह न केवल आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है बल्कि यह आपके आयोजित संपत्ति पर भी आधारित होता है।

EWS के लिए पात्रता

यदि आप इन निम्नलिखित बातों के अंतर्गत आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र होते हैं:

  1. आपकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम की होना चाहिए।
  2. आपके पास कृषि भूमि भी 5 एकड़ से कम की होनी चाहिए।
  3. आपके आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से कम का होना चाहिए।
  4. 100 या 200 वर्ग गज से कम की आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल होना चाहिए।

जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सिर्फ आप की वार्षिक आय ही नहीं देखी जाती इसके अलावा भी आपकी बाकी सारी चीजें भी लिखी जाती है जैसे कि आपकी आयोजित संपत्ति, आपका आवासीय फ्लैट इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

EWS certificate के लिए कौनसे डॉक्यूमेंट चाहिए?

यदि आप भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, बीपीएल राशन कार्ड, स्वघोषणा पत्र एवं वोटर आईडी कार्ड की प्रति होनी बहुत ही आवश्यक है। बिना इन डाक्यूमेंट्स के आप इस ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को नहीं बनवा सकते हैं।

EWS certificate कैसे बनवाएं?

यदि आप भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभी तक ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं की गई है अतः आपको फिलहाल के लिए ऑफलाइन ही इस सर्टिफिकेट को बनवाना होगा। यदि आप इस सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्रीय लेखपाल या फिर तहसील में संपर्क करना होगा और तहसील के अंदर आपको स्टांप विक्रेता के पास जाकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फॉर्म भरना होगा इस फॉर्म में आपको अपना आय प्रमाण पत्र और आधार लगाकर लेखपाल को देना पड़ता है।

EWS certificate की आवश्यकता और वैधता

अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को ही शुरुआत से आरक्षण दिया गया परंतु सामान्य वर्ग में जो लोग भी ज्यादा गरीब होते थे उनके लिए किसी भी आरक्षण का कोई उपाय नहीं किया गया था लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को भी अब ईडब्ल्यूएस (ews) नीति के चलते 10% का आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी प्रमाण पत्र को कहा जाता है जिसकी वैधता 1 साल तक होती है।

इसे भी पढ़े :

HIV Full form in Hindi | HIV क्या है, और इसका full form क्या होता है।

Leave a Comment